भारत सरकार ने संसोधित किया केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जिससे भारत में डिजिटल प्रसारण की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार हो सके।

मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (MSO) का पंजीकरण अब एक संरचित प्रक्रिया से होगा। इससे अन्यायिक प्रक्रिया, जिसमें कई अवैध MSOs अनधिकृत रूप से सेवाएँ प्रदान करते थे, को रोका जा सकता है। संशोधन का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता के हित में गुणवत्ता पूर्ण सेवा सुनिश्चित करना और उन्हें अधिक विकल्प प्रदान करना है।

इसके अलावा, नए प्रावधान में केबल ऑपरेटरों को अब ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ अपनी बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति है। इसका सीधा लाभ दूरदराज के क्षेत्रों में होगा, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है। इस प्रकार, यह संशोधन भारत के डिजिटल इंडिया मिशन की प्राथमिकताओं के साथ संगत है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय तक डिजिटल सुविधाएँ पहुंचाना है।

संशोधित नियमों की अनुसार– केबल ऑपरेटर्स को अब मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल पर वेब पर पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। पंजीकरण की मान्यता की अवधि को दस साल तक बढ़ा दिया गया है। नवीनीकरण प्रक्रिया के लिए ₹1 लाख की शुल्क तय की गई है। इसके साथ ही, केबल ऑपरेटर्स को उनके पंजीकरण की समाप्ति से सात से दो महीने पहले एक निर्धारित समय-सीमा में नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इस संशोधन से केबल ऑपरेटर्स को स्थायिता मिलेगी, सेवा प्रदान में सुधार होगा और इस क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित हो सकेगा।

पहले केबल टेलीविज़न नेटवर्क के नियमावली के अंतर्गत, केवल पंजीकरण की प्रक्रिया का पालन किया जाता था, जिसमें वैधता की अवधि और ऑनलाइन आवेदन की आवश्यकता को नकारा गया था। अब नई तर्ज पर, जिन ऑपरेटर्स की पंजीकरण की अवधि समाप्त हो रही है, उन्हें इसे नवीनीकृत करने के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह संशोधन पंजीकरण प्रक्रिया को और भी सुगम और सहज बनाता है, जिससे ऑपरेटरों को अधिक सुविधा और आराम प्राप्त होता है।

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