RBI ने बंधन बैंक को बिना अनुमति के नई शाखाएं खोलने की दी मंजूरी

भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है, जिसके बाद वह अब बिना पूर्व अनुमति के नई शाखाएं खोल सकता है। 

RBI ने यह फैसला कुछ नियामक शर्तों के लिया है, जिसमे बैंक को निर्देश दिया कि वह कुल बैंकिंग शाखाओं की लगभग 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने का आदेश देगा, जहाँ बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट (SC) की ओर से 28 सितंबर, 2018 को बंधन बैंक पर नई शाखा खोलने पर प्रतिबंध, शेयरिंग नियमों को पूरा नहीं करने पर बैंक के संस्थापक-सह प्रबंध निदेशक (एमडी) चंद्रशेखर घोष के वेतन को फ्रीज़ करने का आदेश के बाद लगाया गया था। 

आरबीआई लाइसेंसिंग गाइडलाइन के अनुसार, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड के बैंक प्रमोटर को कंपनी के शेयर को 3 साल में 82% से घटाकर 40% पर लाना था। बैंक की समय सीमा 23 अगस्त, 2019 पूरी हो गई थी, जिसे बैंक पूरा करने में पूरी तरह असफल रहा था।

बंधन बैंक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष: अनूप कुमार सिन्हा

बंधन बैंक के एमडी और सीईओ: चंद्र शेखर घोष.

बंधन बैंक स्थापित: 23 अगस्त 2015.

बंधन बैंक मुख्यालय: कोलकाता, पश्चिम बंगाल

बंधन बैंक टैगलाइन: आपा भला, सबकी भलाई.

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