पारसी सहकारी बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने के लिए पारसी सहकारी बैंक, बॉम्बे पर 1.25 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने ये जुर्माना नियमों को न मानाने के चलते लगाया है। प्रतिबंधित साख पत्र और सहकारी बैंक नियम, 1985 के प्रावधानों के तहत बैंक ने ये कदम उठाया है।

केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है -प्रतिबंधित साख पत्र और नियमों के प्रावधान, क्योंकि यह बिना एलसी के तहत आवास बिलों में छूट देता है। अंतर्निहित लेन-देन/दस्तावेजों की वास्तविकता स्थापित करने और आठ वर्षों की अवधि के लिए रिकॉर्ड को अच्छी स्थिति में संरक्षित करने में विफल रहे।

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