केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिय

केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया के नियमों की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी। डोमिसाइल को मूल निवासी प्रमाण पत्र भी माना जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अधिकार और जम्मू-कश्मीर नागरिक सेवा अधिनियम, 2010 के नियमों के तहत डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। डोमिसाइल प्रमाणपत्र के आवेदन के लिए प्रारूप भी जारी कर दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रोसीजर) रूल्स, 2020 को अधिसूचित किया। सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन की समयावधि होगी, जिसके बाद आवेदक अपीलीय अधिकारी से संपर्क कर सकता है। वे सभी लोग जो 15 वर्षों से जम्मू-कश्मीर में निवास करते हैं, या जिन्होंने 7 वर्षों तक अध्ययन किया है और वे कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, जम्मू-कश्मीर में 10 वर्ष तक सेवाएं देने वाले सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी इसके पात्र हैं। अब, पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर), स्वच्छता कार्यकर्ता और जम्मू-कश्मीर के बाहर विवाहित महिलाओं के बच्चे भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए पात्र होंगे।

1. जम्मू-कश्मीर प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार, अधिवास के लिए पात्र होने के लिए जम्मू-कश्मीर में निवास की न्यूनतम अवधि क्या है?

(a) 05 साल

(b) 10 साल

(c) 15 साल

(d) 20 साल

उत्तर-(c) 15 साल

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